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Assembly Elections : चुनाव आयोग की सियासी दलों संग बैठक, बताया कब क्या कर सकते हैं औऱ क्या नहीं 

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रांची 
जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त रांची,  वरुण रंजन के द्वारा आज आगामी विधानसभा निर्वाचन, 2024 के निमित्त सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि को चुनाव की घोषणा से पहले 72 घंटो के लिए एमसीसी-एसओपी के बारे जानकारी दी गई। बैठक में, उप निर्वाचन पदाधिकारी रांची,  बिवेक कुमार सुमन, सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि एवं संबंधित सभी पदाधिकारी उपस्थित थे। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी रांची,  वरुण रंजन के द्वारा चुनाव की घोषणा से पहले 72 घंटो के लिए एमसीसी-एसओपी के बारे जानकारी दी गई।


एमसीसी-एसओपी, घोषणा से 24 घंटे के भीतर

- सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना सरकारी संपत्ति पर सभी दीवार लेखन, पोस्टर/कागज या किसी अन्य रूप में नुकसान पहुंचाना, कटआउट/होर्डिंग, बैनर, झंडे आदि को हटा दिया जाएगा।

- किसी भी राजनीतिक दल, उम्मीदवार या चुनाव से जुड़े किसी अन्य व्यक्ति द्वारा सरकारी वाहन का दुरुपयोग निषिद्ध है।

- वाणिज्यिक वाहनों पर झंडा/स्टीकर लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक कि ऐसा वाहन वैध रूप से चुनाव प्रचार के लिए इस्तेमाल न किया गया हो।

- मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के अधीन निजी वाहनों में यदि झंडे और स्टिकर किसी विशेष पार्टी के लिए याचना करने के उद्देश्य से लगाए गए हैं तो बीएनएस की धारा 176 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

घोषणा के 48 घंटे के भीतर

- सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना और सार्वजनिक स्थान का दुरुपयोग - सार्वजनिक संपत्ति और रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, हवाई अड्डे, रेलवे पुल, सड़क मार्ग, सरकारी बसें, बिजली/टेलीफोन के खंभे, नगर निगम/स्थानीय निकायों की इमारतों आदि जैसे सार्वजनिक स्थानों पर दीवार लेखन/पोस्टर/कागजों के रूप में किसी भी अन्य रूप में नुकसान पहुंचाने वाले सभी अनधिकृत राजनीतिक विज्ञापन, कटआउट/होर्डिंग, बैनर झंडे आदि को हटा दिया जाएगा।

घोषणा के 72 घंटे के भीतर

- निजी संपत्ति से नुकसान पहुंचाने वाले तत्वों को हटाना।

- विकास/निर्माण संबंधी गतिविधियों की सूची प्राप्त करना।

-  उन कार्यों की सूची जो पहले ही शुरू हो चुके हैं।

- उन नए कार्यों की सूची जो शुरू नहीं हुए हैं।

एएमएफ की पुष्टि के लिए पीएस का भौतिक सत्यापन किया गया, पीएस में सुविधाओं के लिए नोडल अधिकारी की नियुक्ति की गई।

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए सभी दिशा-निर्देश का पालन सुनिश्चित रूप से करने के निर्देश

जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त रांची,  वरुण रंजन के द्वारा बैठक में आए हुए राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि से कहा की भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए सभी दिशा-निर्देश का पालन सुनिश्चित रूप से हो इसके लिए सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल को दिशा निर्देश का पालन करना अतिआवश्यक है।

चुनावी सभा के लिए अनुमति आवश्यक

जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त रांची,  वरुण रंजन द्वारा बैठक में आए मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि को निर्देश देते हुए कहा की कोई भी चुनावी सभा के लिए प्रशासन से परमिशन लेना जरुरी होगा। ताकि   बड़े नेता जिन्हें Z प्लस या Z श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त है, उनके लिए सुरक्षा के इंतजाम किए जा सकें ताकि किसी भी अप्रिय घटना को होने से रोका जा सकें। कोई भी चुनावी सभा का खर्च पार्टी को स्वयं कराना है, इसमें प्रशासन किसी प्रकार का खर्चा नही करेगी। उन्होंने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि से कहा की चुनावी सभा, चुनावी रैली के लिए ऑनलाइन के माध्यम से परमिशन लिया जा सकता है।


 

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